उत्तर प्रदेश: बिजली बिल उपभोक्ताओं को नववर्ष पर मिली राहत, सरकार की सरचार्ज छूट योजना।

Uttar Pradesh: Electricity bill consumers get relief on New Year, government's surcharge waiver scheme | Roglance News

नया साल उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी लेकर आया है। राज्य सरकार ने बकाया बिजली बिलों की वसूली को प्रोत्साहित करने और उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने के लिए एकमुश्त समाधान योजना (OTS) का दूसरा चरण शुरू किया है। यह योजना 1 जनवरी से 15 जनवरी तक चलेगी। जिन उपभोक्ताओं ने पहले चरण का लाभ नहीं उठाया, वे अब इस योजना के दूसरे चरण के तहत अपनी बकाया राशि निपटा सकते हैं।

✜  सरचार्ज में छूट का सुनहरा मौका और भुगतान विकल्प

ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा के अनुसार, इस योजना के तहत उपभोक्ताओं को बकाया बिलों पर लगे सरचार्ज में बड़ी राहत दी जा रही है। योजना तीन चरणों में लागू की गई है, जिसमें अंतिम चरण 16 से 31 जनवरी तक चलेगा। उपभोक्ताओं को योजना का लाभ उठाने के लिए अपने नजदीकी विद्युत केंद्र पर या ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण के समय, 30 सितंबर 2024 तक के बिजली बिलों के मूल बकाए का कम से कम 30 प्रतिशत जमा करना अनिवार्य होगा। इसके बाद, सरचार्ज में छूट और किस्तों में भुगतान की सुविधा दी जाएगी।
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योजना के तहत घरेलू और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को उनके बिजली भार और बकाया राशि के आधार पर छूट दी जाएगी।

एक किलोवाट तक के उपभोक्ता- 
  • ₹5,000 तक के मूल बकाए पर एकमुश्त भुगतान करने पर 80% छूट।
  • किस्तों में भुगतान करने पर 65% छूट।
  • ₹5,000 से अधिक के बकाए पर एकमुश्त भुगतान करने पर 60% छूट।
  • किस्तों में भुगतान पर 50% छूट।
एक किलोवाट से अधिक भार वाले उपभोक्ता- 
  • घरेलू, वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को एकमुश्त भुगतान पर 50% छूट।
  • किस्तों में भुगतान करने पर 40% छूट।
किसानों को भी इस योजना में विशेष छूट दी जा रही है। उनके निजी नलकूप के बकाया बिलों पर 31 मार्च 2023 तक के सरचार्ज में राहत दी गई है। इसके लिए 7 मार्च 2024 से पंजीकरण जारी है। यह छूट अभी भी लागू रहेगी।

✜  पंजीकरण और भुगतान के नियम

योजना का लाभ उठाने के लिए उपभोक्ताओं को पंजीकरण के बाद निर्धारित समय सीमा के भीतर भुगतान करना होगा। यदि भुगतान समय पर नहीं किया गया, तो योजना के लाभ स्वतः समाप्त हो जाएंगे और बकाया अधिभार फिर से लागू हो जाएगा। इसके अतिरिक्त, योजना के तहत विवादित और न्यायालय में लंबित मामलों का भी समाधान किया जा सकता है। उपभोक्ताओं को समाधान के लिए भुगतान करने के बाद केस वापस लेने का लिखित वचन देना होगा।
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ऊर्जा मंत्री ने बताया कि योजना के पहले चरण में बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं ने लाभ उठाया।
  • कुल 17,20,651 उपभोक्ताओं ने योजना के तहत पंजीकरण कराया।
  • इससे 1372.09 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ।
  • योजना के तहत, 1,28,382 ऐसे उपभोक्ता शामिल हुए जिन्होंने कभी बिजली बिल नहीं भरा था।
  • 9,84,026 लंबे समय से बकाया वाले उपभोक्ता और 6,08,243 अन्य उपभोक्ताओं ने भी इस योजना का लाभ लिया।
उत्तर प्रदेश सरकार की यह योजना उपभोक्ताओं के लिए राहत का एक महत्वपूर्ण कदम है। अगर आप भी बकाया बिलों के कारण परेशान हैं, तो इस योजना का लाभ उठाकर अपनी चिंता को दूर करें। यह न केवल आपकी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाएगा, बल्कि आपके बिजली कनेक्शन को नियमित बनाए रखने में भी मदद करेगा।